जिला स्तरीय एनकोर्ड समिति की बैठकः नशा तस्करी रोकथाम और भांग उन्मूलन पर सख्ती

उपायुक्त ने बैठक में कहा कि मंडी जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए अवैध खेती पर सख्त रोक लगाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफीम और भांग की अवैध खेती की जानकारी हर अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि को तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को देनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 47 और 32 के तहत यदि कोई सरकारी अधिकारी, पंचायत प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, सचिव, पटवारी, कानूनगो या वन विभाग का फारेस्ट गार्ड या बीट अधिकारी ऐसी खेती की जानकारी छिपाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि सितम्बर माह के दूसरे पखवाड़े में पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर प्राकृतिक रूप से उगे भांग के पौधों को सरकारी परिसरों और भूमि से नष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इन पौधों की उपलब्धता नशे की आदत को बढ़ावा देती है, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
बैठक में पुलिस विभाग की ओर से जिला पुलिस उपाधीक्षक सागर चंद्र ने जानकारी दी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत इस वर्ष अब तक 900 ग्राम अफीम, 736.296 ग्राम हेरोइन, 44.051 किलोग्राम चरस, 1686 नशीली गोलियां और 1,61,238 भांग के पौधे जब्त किए गए हैं। पहली जनवरी से अब तक 217 मामले दर्ज करके 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और तस्करों पर सख्त शिकंजा कसा जा रहा है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभाग पुलिस को मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में हरसंभव सहयोग करेंगे। इसके लिए प्रत्येक विभाग नोडल अधिकारी नामित करेगा और नोडल अधिकारियों का एक व्हाट्सएप समूह बनाया जाएगा ताकि पुलिस और विभागों के बीच तालमेल बेहतर हो सके।