मंडी के असिस्टेंट कमिशनर फूड सेफ्टी पर लगे गंभीर आरोप..

मंडी के असिस्टेंट कमिशनर फूड सेफ्टी पर लगे गंभीर आरोप..
 अक्स न्यूज लाइन मंडी 30 अप्रैल : 
मंडी के असिस्टेंट कमिशनर  खुद की ही अपनी खाद्य तेल की फैक्ट्री लगाकर दुकानदारों, होटल कारोबारियों व अन्य कारोबारियों को धमका कर तेल बेच रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर पर मिली शिकायत के आधार पर हमने जाच शुरू करी 
जिसमें कि हमने पाया कि मंडी के सहायक आयुक्त खादय सुरक्षा ने अपनी पत्नी उषा देवी के नाम से अपने घर के पास तेल की फैक्ट्री लगा रखी है। यह फैक्ट्री ए सक्वेयर वेंचेर्स् के नाम से नियमों को ताक पर रखकर लगाई गई है। परमजीत ध्टवालिया (आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट) का कहना है कि संबधित अधिकारी के पास मंडी जिला का कार्यभार है। इसके साथ ही जिला कुल्लू और लाहौल स्पीती का भी अतिरिक्त कार्यभार है। यह अधिकारी अपने पद की धाउंस पर तीनों जिलों में व अन्य जगहों पर अपने तेल की बिक्री धड़ा धड़ कर रहा है। किसी भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2011 नियम 2.1.1 (ii) में स्पष्ट मनाही है। साथ ही केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1964 नियम 3(1) (xv) व नियम 15 (1) a के तहत कोई भी अधिकारी व परिवार का सदस्य किसी भी तरह का संबधित व्यापार नहीं कर सकता। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा के नियम 202 में इस तरह के कार्य करने पर एक वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। शिकायत कर्ता ने यह शिकायत एस.पी. विजिलेंस मंडी, हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव, निदेशक खाद्य सुरक्षा और जिलाधीश मंडी को प्रेषित की है।