प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहूं व जों की फसलों का होगा बीमा- कृषि उप निदेशक

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहूं व जों की फसलों का होगा बीमा- कृषि उप निदेशक

 अक्स न्यूज   लाइन .. नाहन, 03 दिसम्बर
 

कृषि उप निदेशक डॉ. राजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी मौसम में गेहूं व जों की फसल का चयन सरकार द्वारा किया गया है I इन फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गयी है I इस कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कम वर्षा, सुखा, बाड़, ओला वृष्टि, फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुक्सान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया है I

गेहूं की फसल के लिए 60 हजार रूपए तथा जों की फसल के लिए 50 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि सरकार द्वारा निर्धारित  की है I किसान को गेहूं के लिए 900 रूपए प्रति हेक्टेयर या 72 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम राशि देनी होगी I इसी तरह जों की फसल के लिए 750/- रूपए प्रति हेक्टेयर या 60 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम के रूप में किसान को देना होगा I 

उन्होंने बताया कि गेहूं व जौं की फसल उगाने वाले जिला सिरमौर के काश्तकार और बटाईदार सहित सभी किसान अपनी फसल का  बीमा करवा सकते हैं I जिला सिरमौर में रबी सीजन 2023-24 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी है 
कृषि विभाग ने किसानों से आग्रह किया  कि वह गेहूं व जौं की फसल का बीमा करवाएं ताकि फसल के नुकसान होने पर  उन्हें उचित मुआवजा मिल सके व उनकी आर्थिकी पर बुरा असर न पड़े I