रोजाना रजिस्टर में दर्ज हो प्रचार में किया गया खर्च: प्रतिभा चौधरी
व्यय पर्यवेक्षक ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के चुनावी खर्च वाले रजिस्टर की जांच अब 28 मई को होगी। उन्हांेने बताया कि चुनावी खर्चे का नियमानुसार हिसाब न देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और उनके चुनाव लड़ने पर 3 साल तक का प्रतिबंध लग सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित खर्च 95 लाख की सीमा से ज्यादा खर्चा पाए जाने पर चुनाव में विजयी हो जाने के बाद भी सदस्यता रद्द हो सकती है। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए व्यय पर्यवेक्षक ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने में अपना सहयोग दें। इस अवसर पर व्यय पर्यवेक्षक ने उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को चुनावी खर्चे की गणना के संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किए। व्यय जांच में एडीसी सौरभ जस्सल, सहायक व्यय पर्यवेक्षक और चुनाव प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। व्यय पर्यवेक्षक ने किया उम्मीदवारों के व्यय रजिस्टरों का निरीक्षण किया