नाहन: हाई कोर्ट ने बाला सुंदरी मन्दिर त्रिलोकपुर में वित्तियअनियमितताओ पर नोटिस जारी किया...डीसी ने कहा मामले का अध्ययन कर रिप्लाई करंगे...

नाहन: हाई कोर्ट ने बाला सुंदरी मन्दिर त्रिलोकपुर में वित्तियअनियमितताओ पर नोटिस जारी किया...डीसी ने कहा मामले का अध्ययन कर रिप्लाई करंगे...

अक्स न्यूज लाइन नाहन 17 दिसम्बर : 
 राज्य हाई कोर्ट ने  उत्तर भारत की विख्यात दिव्य शक्ति पीठ महामाया बाला सुंदरी मंदिर ट्रस्ट में वित्तिय नियमितताओ की एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार समेत मन्दिर ट्रस्ट के कमिश्नर डीसी सिरमौर, मन्दिर ट्रस्ट के अस्सिटेंट कमिश्नर एसडीएम नाहन, एसपी सिरमौर व तहसीलदार नाहन ट्रस्टी को मामले में पार्टी बना कर नोटिस जारी किए हैं। 

इस मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस  गुरमीत सिंह संधावालिया व जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।

जन हित याचिका में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। याचिका में एक कर्मचारी व कुछ लोकल श्रद्धालुओं ने ल ट्रस्ट के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

उधर त्रिलोकपुर मन्दिर ट्रस्ट की कमिश्नर एंव डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कहा कि ट्रस्ट के काम काज को लेकर हाई कोर्ट से नोटीस जारी होने की सूचना मिली है। नोटिस का अध्ययन करके हाई कोर्ट में रिप्लाई फाइल करंगे।