बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर करेंगे निर्वाचक नामावलियों का सत्यापन - डीसी
इस दौरान 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे व छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में प्रारूप 6 के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दोहरे पंजीकृत/मृत/अस्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम प्रारूप 7 के माध्यम से मतदाता सूची से हटाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। इस सत्यापन प्रक्रिया में दिव्यांग मतदाताओं की पहचान, मतदान केंद्र की पहचान, मतदान केंद्र भवन की फोटो और जानकारी अपलोड करने के अलावा मतदान केंद्र की जनसंख्या से संबंधित जानकारी भी एकत्र की जाएगी। फोटो मतदान सूची में विद्ययमान मतदाताओं की खराब व धुंधली फोटो को उनके नवीनतम रंगीन फोटो से प्रारुप-8 के जरिए बदला जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा की जा रही मतदाता सूचियों के सत्यापन प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।