नाबालिग से छेडख़ानी: अदालत ने मुजरिम को 3 साल का कठोर कारावास,10 हजार जुर्माना किया
अक़्स न्यूज लाइन, मंडी -28 मार्च
विशेष न्यायाधीश जिला मण्डी की अदालत ने नाबालिग के साथ छेडख़ानी के मामले पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत मुजरिम निवासी करसोग को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि मामले में दिनांक 14-08-22 को पीडि़ता के पिता और भाई ने 13 वर्षीय पीडि़ता साथ आकर पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई कि सांय करीब 5:15 बजे जब पीडि़ता राशन लेने गई थी। पीडिता ने अपने पिता को फ़ोन पर बताया कि जब वह राशन लेकर लौट रही थी तो रास्ते में एकान्त जगह पर मुजरिम निवासी करसोग ने उसके साथ छेड़-छाड़ करने के बाद मौके से फरार हो गया।
जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले में अदालत में 12 गवाहों के बयान कलम बन्द हुए। जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि अदालत ने मुजरिम को सबूतों के आधार पर सजा सुनार्ई।