जानिये क्यों शिलाई के मुजरिम को 15 साल का कठोर कारावास व ढेड़ लाख जुर्माना किया अदालत ने...

जानिये क्यों शिलाई के मुजरिम को 15 साल का कठोर कारावास व ढेड़ लाख जुर्माना किया अदालत ने...

अक्स न्यूज लाइन, नाहन  27 मई :  

सत्र न्यायाधीश 1, जिला सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने मुजरिम अनिल कुमार पुत्र  काली राम निवासी गांव चरेऊ पोस्ट ऑफिस टिम्बी तहसील कमरऊ जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (सी) के तहत 15 साल के कठोर कारावास व एक लाख पचास हजार) का जुर्माना अदा करने के आदेश दिये। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 2 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। न्या

यवादी श्रीमती चंपा सुरील ने बताया कि दिनांक 06.07.2022 को पुलिस टीम पांवटा साहिब, शिलाई आदि स्थानों पर गश्त पर थी। जब पुलिस टीम लगभग 2.15 बजे सतौन पहुंची तो एचसी राकेश को गुप्त सूचना मिली कि अनिल कुमार नामक व्यक्ति कोडीन फॉस्फेट और क्लोरफ्रूइरामाइन मेलिएट सिरप की बिक्री और खरीद में लिप्त है। उन्होंने  बताया कि पुलिस टीम ने उसके घर पर छापा मारा और मुजरिम  के घर की तलाशी लेने पर बेडरूम में बिस्तर के किनारे एक काला पिट्ठू बैग मिला।

इसे खोलने पर पिट्ठू बैग के अंदर कोडीन फॉस्फेट और क्लोरफ्रूइरामाइन मेलिएट कफ सिरप की 91 शीशियां पाई गईं। अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की जांच की। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया।