चिटटे का मामला: 4 साल का क ोठर कारावास, 25 हजार जुर्माना

चिटटे का मामला: 4 साल का क ोठर कारावास, 25 हजार जुर्माना

 अक़्स न्यूज लाइन, शिमला --15 जुलाई
 

विशेष अदालत शिमला के न्यायधीश देवेन्द्र कु मार शर्मा ने नशीले पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए मुजरिम राहुल चौहान को एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 साल का कठोर कारावास व 25000 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को छ: माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी कपिल मोहन गौतम ने बताया कि 29 नवंबर 2019 को पुलिस पार्टी समय करीब 9:30 बजे एक वोल्वो सरकारी बस चंडीगढ़ की तरफ  से शिमला आ रही थी। बस की चेकिंग के दौरान सीट न0 17 पर बैठे युवक राहुल चौहान पुत्र स्व श्री सुरेन्द्र चौहान निवासी गांव व डा हाटकोटी तहसील जुब्बल जिला शिमला की गोद में रखे प्लास्टिक थैली की दौराने पॉलीथिन लिफाफा में रखी 10 ग्राम चिट्टा-हेरोइन बरामद हुआ था। जिला न्यायवादी कपिल मोहन गौतम ने बताया कि मुजरिम राहुल चौहान के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने अदालत मेुं 9 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये। अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई।