निर्धारित अवधि के लिए चायल मार्ग को बंद करने के आदेश
इन आदेशों के अनुसार 06 फरवरी, 11 फरवरी तथा 17 फरवरी, 2026 को रात्रि 10 बजे से अर्धरात्रि 02 बजे तक कण्डाघाट से चायल मार्ग को बंद रखा जाएगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि फोरलेन कार्य के लिए मशीनरी व उपकरणों को स्थापित करने के लिए चायल मार्ग के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जानो-माल की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त तिथियों को निर्धारित अवधि में मार्ग बंद करने का निर्णय लिया गया है।
आदेशों के अनुसार कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त अवधि में साइट पर सुरक्षा की उचित व्यवस्था, बैरिकेडिंग और चेतावनी के साइन लगाए जाएं। पुलिस प्रशासन के परामर्श के अनुसार निर्धारित स्थानों पर यातायात बदलाव सुनिश्चित बनाना होगा और जन सुरक्षा के उपाय करने होंगे। कार्य निर्धारित अवधि के दौरान पूरा करना होगा ताकि आमजन को असुविधा न सामना न करना पड़े। सम्बन्धित पुलिस प्रशासन व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को कार्य के बारे में सूचित करना सुनिश्चित बनाना होगा।
यह अनुमति आमजन की सुविधा व फोरलेन कार्य के दृष्टिगत जनहित में दी गई हैं।





