एनडीपीसीएस एक्ट में दो मुजरिमों को 4 साल का कठोर कारावास, 20 हजार जुर्माना
अक्स न्यूज लाइन नाहन , 06 दिसंबर :
अपर सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर गौरव महाजन कीअदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने मुजरिम अनुज शर्मा पुत्र जानकी दास शर्मा निवासी मोहल्ला हरिपुर नाहन,व सोनू उर्फ सना पुत्री रमेश कुमार निवासी मोहल्ला वाल्मीकि नगर नाहन को 4 साल का कठोर कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना न अदा करने की सूरत में मुजरिमों को 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 22.नवम्बर 2017 को करीब 2.25 बजे दोपहर पुलिस टीम ने मुजरिम के घर पर. मिली सूचना के आधार छापा मारा. जहां उसकी दोस्त सोनू उर्फ सना भी मौजूद थी। न्यायवादी ने बताया कि पुलिस टीम को मुजरिम के घर के पर एक बाथरूम में वॉश बेसिन के नीचे एक बैग मिला। बैग के अंदर एक सफेद रंग का पालीथिन बैग बरामद हुआ। जब बैग खोला गया तो उसमें नाइट्राजेपाम टैबलेट की 3 पूरी पट्टियाँ और 2 खाली पट्टियाँ पाई गईं। बैग में कुल 1606-1651 गोलियाँ पाई गईं। पुलिस ने उस वक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।
चंपा सुरील ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों ई बयान अदालत में कलमबंद करवाए। । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मुजरिमों को को अदालत ने सजा सुनाई।