अक्स न्यूज लाइन नाहन 16 नवम्बर :
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में नेत्र सिंह पुत्र देवी राम को दोषी पाते हुए अदालत ने आरोपी को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरीली ने की। मामला 8 जून 2022 का है। जिला न्यायालय ने बताया कि एएसआई महिपाल पुलिस टीम के साथ शिलाई बाजार में गश्त पर तैनात थे। इस दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नेत्र सिंह पुत्र देवी राम निवासी गांव सरोज डगर एवं तहसील शिलाई को रात 8:40 पर शिलाई की तरफ आते देखा और उसे रोक कर पूछताछ की। पुलिस ने जब आरोपी के पास मौजूद पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर से 2.054 किलोग्राम चरस बरामद की। जिला न्यायालय के अनुसार इस मामले ने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दायर की। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 25 गवाह पेश किए गए। अदालत ने तमाम साक्ष्य और दलीलों के आधार पर आरोपी नेत्र सिंह को दोषी करार देते हुए १ साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई।