फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशित, 28 तक कर सकते हैं दावे/आक्षेप दाखिल
जतिन लाल ने बताया कि इस दौरान सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है या इससे अधिक हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, मतदाता सूची से अपात्र/मृत व्यक्तियों के नाम हटाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतू समुचित प्रारूप फार्म 6, 6क, 7 व 8 भरकर दावे/आक्षेप संबंधित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सभी प्राप्त दावों व आक्षेपों का निपटारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 24 दिसम्बर, 2024 तक सुनिश्चित करके 6 जनवरी, 2025 को फोटो मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र जो अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों में 13 और 26 नवम्बर को बीएलओ हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए विभाग के कॉल सेंटर के निशुल्क टेलीफोन सेवा नं 1950 पर प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विभागीय वेबसाइट सीईओ हिमाचल डॉट एनआइसी डॉट इन पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में अपने नाम दर्ज होने की पुष्टि की जा सकती है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप वीएचए व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन हेतु तथा संशोधन से संबंधित ) भरे जा सकते हैं।
जतिन लाल ने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों, युवा मंडलों से आह्वान किया है कि प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें तथा पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से कटवाने में अपना पूरा सहयोग करें।