बलात्कार का मामला: अदालत ने मुजरिम को 20 साल का कठोर कारावास , 25 हजार जुर्माना किया

बलात्कार का मामला: अदालत ने मुजरिम को 20 साल का कठोर कारावास , 25 हजार जुर्माना किया

अक़्स न्यूज लाइन,शिमला --29 फरवरी 
 

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, शिमला अमित मंडयाल की अदालत ने एक स्कूली छात्रा के साथ के  जगंल में बलात्कार के मामले में मुजरिम सुभाष चंद को  आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल क ा कठोर कारावास 25,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। अदालत ने आईपीसी की धारा 506 के तहत मुजरिम को 6 महीने का कठोर कारावास व 1000 रूपए का जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए।

उप जिला न्यायवादी श्रीमती संगीता जस्टा ने बताया कि 3 दिसंबर 2021 जब पीडि़ता स्कूल जा रही थी मुजरिम सुभाष जोकि रिश्ते में पीडि़ता का नाना लगता था ने पीडि़ता को जंगल ले जाकर बलात्कार किया। संगीता जस्टा ने बताया कि मुजरिम ने वारदात के बाद पीेडि़ता को यह कहकर धमकाया कि अगर इसकी किसी को जानकारी दी तो वह जान से मार देगा। संगीता जस्टा ने बताया मुजरिम नानू सुभाष चंद ने 12 दिसंबर 2021 को एक बार फि र से करीब 8 बजे शाम अपने घर में जबरदस्ती पीडि़ता के साथ 2 बार बलात्कार किया। जब पीडि़ता की माता उसको चैकअप के लिए अस्पताल ले गई तो मालुम हुआ कि वह 6 महीने से गर्भवती है।

उप जिला न्यायवादी श्रीमती संगीता जस्टा ने बताया पुलिस स्टेशन चिडग़ांव में आईपीसी की धारा 376, 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। प जिला न्यायवादी श्रीमती संगीता जस्टा ने बताया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए।