निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च की तो विजयी होने पर भी जा सकती है सदस्यता- निर्वाचन अधिकारी
अक्स न्यूज लाइन मंडी, 17 मई :
उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के नामांकन के दिन से लेकर परिणाम घोषित होने तक के सारे खर्चे को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा और प्रचार के सारे खर्च का हिसाब परिणाम घोषित होने के एक महीने के अंदर देना होगा। अगर प्रत्याशी खर्च का हिसाब नहीं देता है तो वह तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।चुनावी व्यय के के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक अकाऊट खोलना होता है। उन्होंने बताया कि 10 हजार से ज्यादा का भुगतान चैक के माध्यम से करना होता है।
उन्होंने बताया कि स्टार कंपेनर की रैली में अगर प्रत्याशी उपस्थित होता है या उसका रैली में पोस्टर लगाया जाता है या स्टार कंपेनर प्रत्याशी का नाम लेता है तो रैली का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। अगर रैली में दो उम्मीदवार उपस्थित होंगे तो रैली का खर्च आधा-आधा उनके खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला में गठित एमसीएमसी लगातार पेड न्यूज, राजनीतिक विज्ञापन पर कड़ी नजर रख रही है। अगर कोई प्रत्याशी राजनीतिक विज्ञापन सोशल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित करना चाहता है तो उसे जरूर एमसीएमसी से प्रमाणित करवा लें। उन्होंने प्रत्याशियों से आग्रह किया कि वे प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का जरूर पालन करें ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाया जा सके।
बैठक में एडीसी एवं नोडल अधिकारी व्यय रोहित राठौर, एडीएम डॉ मदन कुमार, भाजपा से लोकेश कपूर, बीएसपी से चेत राम, कांग्रेस से रवि सिंह राणा, राष्ट्रीय देव भूमि पार्टी से परम देव, हिमाचल जनता पार्टी से रिशव राणा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी प्रकाश चंद और आजाद उम्मीदवार आशुतोष महंत की ओर से रवि कुमार, दिनेश कुमार भट्टी की ओर से संजय कुमार, राखी गुप्ता की ओर संतोष कुमार, सुभाष मोहन स्नेही की ओर से देश मित्र ठाकुर उपस्थित रहे।