चरस तस्करी : मुजरिम को 2 साल का कठोर कारवास, 25 हजार जुर्माना किया

चरस तस्करी : मुजरिम को 2 साल का कठोर कारवास, 25 हजार जुर्माना किया

अक्स न्यूज लाइन, सोलन ¸ 02अप्रैल : 

विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा सोलन की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में मुजरिम दिग्विजय पुत्र चंदू राम निवासी गांव रावली, डाकघर वाकना घाट, सोलन को दो साल का कठोर कारावास व पचीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को तीन महीने का अतिरिक्त  कारावास भुगतान होगा।

जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 8 दिसंबर 2016 को पुलिस ने शिमला-सोलन हाईवे पर चंबाघाट चौक के पास एक नाका लगारखा था। इसी दौरान स्विफ्ट कार न एचपी 0 01एस-1422 की तलाशी के दौरान 262 ग्राम चरस और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों के बयानों व सबूतों  के आधार पर अदालत ने मुजरिम को सजा सुनाई।