चरस के मामलें मुजरिम को 10 साल का कठोर कारावास, 2 लाख रुपये जुर्माना

चरस के मामलें मुजरिम को 10 साल का कठोर कारावास, 2 लाख रुपये जुर्माना

अक़्स न्यूज लाइन,शिमला --20 जनवरी 

न्यायधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत, वन शिमला ने मुजरिम अतुल कुमार श्री राय सिंह निवासी गांव चिन्द डा. मालद, तह. कुपवी जिला शिमला को 10 साल का कठोर कारावास व 2 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत मे आरोपी क एक साल का  अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी ने बताया कि 17.12.2020 को पुलिस पार्टी मुकाम सब्जी मण्डी नेरवा में  रात समय करीब 8.50 बजे पुलिस पार्टी ने देखा कि कलारा कैंची के पास दईया रोड से एक आदमी बैग उठा कर आ रहा है। 

कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी ने बताया कि शक होने पर पुलिस ने पूछताछ हेतु रोकना चाहा तो वह आदमी एक दम पीछे मुड़ कर दईया रोड की और भागने लगा लेकिन 
पुलिस ने मुजरिम को दबोच लिया। जिसने अपना नाम अतुल कुमार पुत्र बताया। कपिल मोहन गौतम जिला

न्यायवादी ने बताया कि बैग की तलाशी के दौरान बैग से 1.192 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मुजरिम केखिलाफ एनडीपीसी एक्ट के  अदालत मे अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान कलमबंद हुए। अदालत ने सबूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनार्ई।