चरस की तस्करी:मुजरिम को 10 साल का कठोर कारावास,1 लाख जुर्माना....

चरस की तस्करी:मुजरिम को 10 साल का कठोर कारावास,1 लाख जुर्माना....

अक्स न्यूज लाइनए मंडी 28 मार्च  
 विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में एक अहम मामले में फैसला सुनते हुए, मुजरिम नसीब सिंह पुत्र रेवत राम, निवासी गेला, डाकघर बल्ह टिक्कर, तहसील पथर, जिला मण्डी,को 10 साल का कठोर कारावास व  1,00,000 रूपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में देने मुजरिम को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी मण्डी ने यह भी बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने  न्यायालय के समक्ष 18 गवाह पेश किए। जिनकी गवाही को सही मानते हुए और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 20 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹1,00,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई और यदि दोषी जुर्माना देने में असफल रहता है तो उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मण्डी ने बताया कि दिनांक 12/12/2018 को पुलिस थाना पघर की एक पुलिस टीम और एस.एन.सी. सी/ एफ. पू. फुल्लू की पुलिस टीम डायना पार्क के आस-पास तस्करों की धर-पकड़ के सिलसिले में सामान्य सेवा में मौजूद थी। तभी संध्या काल समय 7:15 पर एक व्यक्ति डायना पार्क लिंक रोड की तरफ से आ रहा था। पुलिस द्वारा उस पर टोरच की रोशनी डालने पर वह एक दम से रुक गया और पुलिस को सामने देखकर अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को फैक कर पीछे की तरफ भाग गया, पुलिस टीम ने उसे कुछ ही दूरी में पकड़ लिया, पुलिस को अपने सामने देखकर थैला फेंकने और भागने के कारण पूछने पर कोई भी सनतोषजन उतर नहीं दे पाया। 
 पुलिस द्वारा पूछने पर उनसे अपना नाम और पता नसीब सिंह पुत्र रेवत राम, निवासी जेला • डाकघर बल्ह टिक्कर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश बताया। उक्त व्यक्ति के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें काला रंग का भारी पदार्थ प्राप्त हुआ था। उसे जांचा गया तो अनुभव के आधार पर उक्त पदार्थ चरस पायी गई। बरामद की गई चरस को तोलने पर कुल भार 1.852 किलोग्राम पाया गया था। इस मामले में अनवेक्षण पूरा होने पर थाना अधिकारी ने मामले के चालान को माननीय न्यायालय में पेश किया।