नाहन: संगढाह निवासी को 4 का कठोर कारवास, 10 हजार जुर्माना...

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अक्स न्यूज लाइन नाहन 06 अप्रैल :
 विशेष न्यायाधीश-I, जिला सिरमौर नाहन योगेश जसवाल की अदालत ने मुजरिम इंद्र स्वरूप पुत्र श्री नेतर सिंह, निवासी V.P.O सैंज, तहसील संगराह, जिला सिरमौर को  NDPS एक्ट की   धारा 20-61-85 के तहत मुजरिम करार देते हुए  4 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, मुजरिम  को 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

न्यायवादी श्रीमती चंपा सुरेल ने बताया कि दिनांक 25.02.20 को SIU नाहन की टीम हरिपुरधार में नियमित गश्त पर थी। दोपहर लगभग 1 बजे, सुंदर घाट से संगराह की ओर 200 मीटर आगे, पुलिस टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि एक आरोपी व्यक्ति प्रतिबंधित सामग्री (नशीला पदार्थ) लेकर संगराह की ओर आ रहा है। सैंजघाट से 100 मीटर पहले, उक्त व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा मिला। पुलिस टीम को देखते ही वह घबरा गया और तेज़ी से सैंजघाट की ओर चलने लगा। पुलिस टीम ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली। आरोपी की जैकेट के अंदर एक भूरे रंग के कपड़े के थैले में रखा हुआ एक पारदर्शी पॉलीथीन का थैला छिपा हुआ मिला। 

न्यायवादी ने बताया कि पारदर्शी पॉलीथीन को खोलने पर उसके अंदर काले रंग का बत्ती जैसा पदार्थ (चरस) मिला, जिसका वज़न करने पर वह 828 ग्राम पाया गया। इसके बाद, आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना संगराह में NDPS अधिनियम की धारा 20-61-85 के तहत FIR दर्ज की गई।

उन्होंने ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने  मुजरिम को सजा सुनाई।