एनडीपीसी एक्ट में मुजरिम को 4 साल का कठोर कारावास व 40 हजार जुर्माना

एनडीपीसी एक्ट में मुजरिम को 4 साल का कठोर कारावास व 40 हजार जुर्माना

अक़्स न्यूज लाइन, मंडी -17 जनवरी 

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश स्पैशल जज सुंदरनगर की अदालत ने एनडीपीसी एक्ट में मुजरिम चन्देल सिहं निवासी गांव मसेरन डा.पाली तह.पधर जिला मण्डी  को 4 साल का कठोर कारावास व 40,000 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 4 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। 

उप जिला न्यायवादी सुदंरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 18-6-2022 को पुलिस टीम ने पुंघ में यातायात चैकिगं के लिए नाका लगा रखा था, समय करीब 11:25 बजे दिन में सलापड की तरफ  से एक पंजाब रोडवेज की बस आई । बस को पुलिस ने जांच के लिए रोका और पुलिस सरसरी चैकिंग के लिए बस में दाखिल हुई। उप जिला न्यायवादी बताया कि चैकिगं के दौरान सीट न0 47 पर बैठा व्यक्ति जिसके पास पिठु बैग था पुलिस को देखकर घबरा गया ।

पुलिस को उसके पास कोई संदेहजनक वस्तु होने का शक हुआ। उप जिला न्यायवादी बताया कि पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम चन्देल सिहं बताया। पुलिस ने चन्देल सिहं के पिठु बैग की तलाशी बस कर्डक्टर और ड्राईवर के सामने ली तो बैग से एक सफेद पौलीथीन पाऊच जिसके ऊपरी हिस्से में गाँठ लगी थी बरामद हुआ जिसको खोलने पर उसमें से 23.06 ग्राम हेरोईन बरामद हुई।