अक्स न्यूज लाइन रिकांगपिओ 6 नवंबर :
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत आज जनजातीय जिला किन्नौर के उपायुक्त कार्यालय सभागार कक्ष में उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और योजना के तीसरे चरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
उपायुक्त किन्नौर ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला उज्ज्वला समिति का गठन किया गया है ताकि योजना के सभी कार्यों की निगरानी की जा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जिला किन्नौर के गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को निःशुल्क एल.पी.जी गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाना है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के सरंक्षण व महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका अदा करेगा।
बैठक में बताया गया कि जिला की गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्य इस योजना के अंतर्गत वंचना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर आवेदन कर सकती हैं। पात्र लाभार्थियों को 2,050 मूल्य रूपये का निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, जिसमें गैस सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि, प्रेशर रेगुलेटर की सुरक्षा जमा राशि, 1.2 मीटर सुरक्षा होज, डीजीसीसी पुस्तिका (गैस पास बुक ), निरीक्षण, स्थापना, प्रदर्शन एवं दस्तावेजीकरण शुल्क शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब गृह निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सही पात्र लाभार्थियों को वास्तविक रूप से गैस कनेक्शन उपलब्ध हो सके।
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़ों में पूर्ण रूप से भरा हुआ केवाईसी फॉर्म व पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, परिवार की संरचना प्रमाणित करने के लिए राशन कार्ड, आवेदक एवं सभी वयस्क परिवार सदस्यों के आधार कार्ड, सब्सिडी प्राप्ति के लिए बैंक खाता विवरण, वंचना घोषणा पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वही परिवार पात्र होंगे जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से एलपीजी कनेक्शन दर्ज न हो। परिवार की संरचना की पुष्टि राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार जिनके परिवार का कोई सदस्य 10 हजार रुपये प्रति माह से अधिक आय वाला हो, परिवार द्वारा प्रोफेशनल टैक्स या आयकर का भुगतान किया जा रहा हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, परिवार के नाम गैर-कृषि उद्यम सरकारी पंजीकृत हों, जिन परिवारों का किसान क्रेडिट कार्ड 75 हजार रूपये से अधिक सीमा वाला हो या जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि एवं 1 सिंचाई उपकरण हो, दो फसल सीजन हेतु 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि हो, 7.5 एकड़ या अधिक भूमि के साथ एक सिंचाई उपकरण हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का निजी मकान (सरकारी योजना से अलग) हो, मोटर चालित 3/4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो, यांत्रिक कृषि उपकरण (3/4 पहिया) स्वामित्व में हो या पहले से एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हो ऐसे किसी भी परिवार को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन के लिए अयोग्य माना जाएगा।
www.myhpgas.in पर जाकर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, नामांकन शिविर, हेल्प डेस्क या अपने क्षेत्र की नजदीकी सरकारी तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी वितरक कार्यालय में जाकर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
बैठक में बताया गया कि योजना की निगरानी एवं सत्यापन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला उज्ज्वला समिति करेगी और लाभार्थियों की पात्रता एवं भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया की देखरेख भी करेगी, ताकि योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 से गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ रसोई ईंधन की सुविधा प्राप्त होगी जिससे स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सामाजिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी नितिन टंडन, जिला खाद्य अधिकारी धनवीर ठाकुर, बिक्री पर्यवेक्षक राज्य खाद्य आपूर्ति निगम किन्नौर यादवेंद्र, प्रभारी एल.पी.जी एजेंसी रिकांग पिओ शबनम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।