5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-के० वाई० सी० में दी गई छूट
उन्होने बताया कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ई-के० वाई० सी० न होने के कारण उन्हें छूट दी गई हैं तथा इसके अतिरिक्त जो भी उपभोक्ता जिनकी ई-के० वाई० सी० नहीं हुई है वे तुरन्त अपने-अपने एन्डरॉयड मोबाइल फोन पर गूगल प्लेस्टोर से ई-के० वाई० सी० पीडीएस एचपी फेस एप डाउनलोड कर आधार नम्बर अथवा राशन कार्ड नम्बर फीड करने के उपरान्त बहुत ही सुगमता व सुविधाजनक तरीके से घर बैठे ही ई-के० वाई० सी० करवाई कर सकते है।
उन्होंने बताया कि राशनकार्ड धारक प्रदेश में स्थित किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर ई-पॉश मशीन के माध्यम से भी अपनी ई-के० वाई० सी० करवा सकते हैं। कहा कि लोक मित्र केन्द्र पर भी ई-के० वाई० सी० करवाई जा सकती है। यदि उपभोक्ता को ई-के० वाई० सी० करने में कोई समस्या व कठिनाई आती है वे जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले कार्यालय बिलासपुर (सदर) में भी अपनी ई-के० वाई० सी० करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता अपने विकास खंड के निरीक्षकों से भी ई-के० वाई० सी० करवाने व इस बारे आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष न0 01978-222349 पर सम्पर्क कर सकते हैं।