अदालत ने 7 साल का कठोर कारावास, 21 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए....
अक्स न्यूज लाइन नाहन , 14 नवम्बर :
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जिला सिरमौर गौरव महाजन की अदालत ने मुजरिम जोगिंदर उर्फ बिल्ला पुत्र स्व श्री राम किशन निवासी देवबंद,जिला सहारनपुर,उत्तर प्रदेश को धारा 307, 324, एंव 506 के तहत 7 साल का कठोर कारावास व 21,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
सहायक जिला न्यायवादी रूमीन्द्र बैंस ने बताया कि 26 अक्ुबर 2019 को मुजरिम जोगिंदर ने दोपहर 2 बजे के क रीब अपनी पत्नी और अपने भाई जो की मुजरिम से अलग सिंघपुरा में किराये के मकान में रहते थे के साथ उनके घर में जाकर जान से मारने की इरादे से क्रुरतापूर्वक चाकू से कई वार किये।
सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि मुजरिम के इस हमले से उसकी पत्नी को गंभीर चोटें आई तथा इस वारदात में मुजरिम के भाई को भी साधारण चोटें आई थी। सहायक जिला न्यायवादी बताया किट्रायल के दौरान मुजरिम के खिलाफ अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाहों के बयान क लमबदं कराए गए। गवाहों के बयानात तथा साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुजरिम को सजा सुनाई।