भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य पर्यवेक्षक चंद्रभूषण त्रिपाठी ने दिए निर्देश
चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में ऑडियो-विजुअल राजनीतिक विज्ञापन एवं संदेश प्रसारित करने के लिए एमसीएमसी की पूर्व अनुमति एवं सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। इसके अलावा मतदान से एक दिन पहले या मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी एमसीएमसी की अनुमति आवश्यक है।
सामान्य पर्यवेक्षक ने कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों और पेड न्यूज से संबंधित खर्चे को भी उम्मीदवार के चुनावी खर्च में शामिल किया जाता है। इसलिए, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की निगरानी में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों और पेड न्यूज के अलावा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की निगरानी के लिए भी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नजर आवश्यक है।
जिला स्तरीय एमसीएमसी के निगरानी कक्ष के बाद सामान्य पर्यवेक्षक ने सी-विजिल ऐप के नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण भी किया। उन्होंने विभिन्न उड़न दस्तों, स्टैटिक सर्विलांस टीमों, वीडियो व्यूइंग टीम और अन्य टीमों द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली। इस अवसर पर एसडीएम एवं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार सोनी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।