जिला में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की मानदेय आधार पर होगी पुनर्नियुक्ति

जिला में सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की मानदेय आधार पर होगी पुनर्नियुक्ति
अक्स न्यूज लाइन बिलासपुर 9 जनवरी : 
जिला बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मानदेय आधार पर पुनर्नियुक्ति की जा रही है। जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी के पद शामिल है। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के त हत जिला में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी के रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें तहसीलदार का एक पद, नायब तहसीलदार के तीन पद, कानूनगो का एक पद तथा पटवारी के 12 पद शामिल है।

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए पात्रता की दृष्टि से अभ्यर्थी का हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में न्यूनतम पांच वर्ष का सेवाकाल होना अनिवार्य है तथा उसके विरुद्ध कोई विभागीय अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। पुनर्नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की आयु 30 अप्रैल 2026 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि चयनित होने पर सेवानिवृत्त तहसीलदार को 70,000 रुपए प्रति माह, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार को 60,000 रूपए प्रति माह, सेवानिवृत्त कानूनगो को 50,000 रूपए प्रति माह तथा सेवानिवृत्त पटवारी को 40,000 रूपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुनर्नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर तीन माह के लिए की जाएगी, जिसे कार्य-प्रदर्शन एवं विभागीय आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

चयन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित उपायुक्त कार्यालय, बिलासपुर में 21 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त अथवा अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

आवेदन प्रपत्र जिला बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट http://hpbilaspur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उपायुक्त कार्यालय, बिलासपुर की संबंधित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।