घरियाणा ब्राह्मणा और मोरसू दतयाला में अवैध निर्माण पर टीसीपी के नोटिस
घरियाणा ब्राह्मणा में निर्माण कार्य पर विभाग के नियोजन अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 की उपधारा-1 के तहत नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य को तुरंत रोकने तथा साइट पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
उधर, मोरसू दतयाला में निर्माण कार्य के संबंध में पूर्व में जारी नोटिस की अनुपालना न करने पर नियोजन अधिकारी ने अब हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 की उपधारा-2 के तहत दोबारा नोटिस जारी किया है। नोटिस की अनुपालना न करने की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।