नशीले पदार्थों की तस्करी से नही आ रहा था बाज, अर्की निवासी 3 महीने के लिए गया जेल..

अक्स न्यूज लाइन, सोलन ¸10 अप्रैल :
सोलन पुलिस ने राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेशों पर लंबे अरसे नशीले पदार्थ की तस्करी में लगे एक ऐसे मुजरिम को एसडीपीसी एक्ट की धारा 1988 पीटीआई के तहत 3 महीने के लिए जेल भेजा गया है।
पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया क मुजरिम हितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू, पुत्र श्री अनंत राम, निवासी गांव क्यार, डाकघर सुजैला, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि.प्र.), लगातार अवैध नशा तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल चार प्राथमिकी (FIR) दर्ज हैं: जिनमें थाना पश्चिम, शिमला, थाना अर्की , थाना खरड़, पंजाब व एक अन्य एफआईआर थाना अर्की में दर्ज हुई थी। इन सभी मामलों में आरोपी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार गुप्त रूप से नशा तस्करी में संलिप्त रहा।
पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा कहा गया है कि इन अपराधों की गंभीरता एवं पुनरावृत्ति को देखते हुए, जिला पुलिस सोलन द्वारा आरोपी की निवारक हिरासत (preventive detention) हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था। दिनांक 03.04.2025 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा डिटेंशन आदेश जारी किया गया। इसके उपरांत, आरोपी हितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू को तीन माह की अवधि के लिए जिला कारागार सोलन में निवारक हिरासत में लिया गया।
हिमाचल प्रदेश पुलिस नशा तस्करी जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु संकल्पबद्ध है और एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत है।