श्रावण अष्टमी मेले के दौरान टोवा से श्री नयना देवी जी मंदिर तक के सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

श्री नयना देवी जी मंदिर में 25 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यातायात संबंधी आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार मेला अवधि में टोवा से श्री नयना देवी जी मंदिर तक के सड़क मार्ग पर केवल बसों और छोटे यात्री वाहनों (टैक्सियों) की आवाजाही को ही अनुमति होगी। इस दौरान ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर, टैम्पू आदि भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त, यदि ट्रक, टैम्पू या ट्रैक्टर सवारियों से लदे हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा जैसे गड़ामोड़ा और ग्वालथाई (भाखड़ा) से आगे श्री नयना देवी जी की ओर आने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु इन स्थानों से केवल बसों या टैक्सियों में ही श्री नयना देवी जी मंदिर पहुंच सकेंगे।
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे जारी आदेशों का पालन करें ताकि मेला शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।