बाल श्रम करवाने पर हो सकता है 50 हज़ार जुर्माना व 6 माह का कारावास - जतिन लाल
उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा चाय की दुकानों, ढाबों, होटलों, कबाड़ की दुकान, ईंट भट्ठों, कारखानों व शराब की दुकानों व निर्माण कार्य स्थलों पर काम करता हुआ पाया जाता है तो इसकी सूचना जिला श्रम अधिकारी सोहन लाल के मोबाईल नम्बर 70184-54745, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमलदीप सिंह के मोबाईल नम्बर 94184-76685 और संरक्षण अधिकारी अभिमन्यु कपूर के मोबाईल नम्बर 98053-56133 पर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से जहां बच्चों को बाल से श्रम से मुक्त करवाकर उनका पुनर्वास के साथ-साथ बच्चों को इस सामाजिक अभिशाप से मुक्ति दिलाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकथाम के लिए आम जनता के साथ-साथ कारोबारियों से भी अनुरोध है कि जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकने में समाज के प्रति उनका ये बहुत बड़ा योगदान होगा।