चिट्टा के पांच तस्करों को 14 साल का कठोर कारावास व जुर्माना अदा करने के आदेश..

चिट्टा के पांच तस्करों को 14 साल का कठोर कारावास व जुर्माना अदा करने के आदेश..

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अक्स न्यूज लाइन, मंडी 27 मार्च :  

 विशेष न्यायाधीश 1 मण्डी की अदालत ने चिट्टा  के एक अहम मामले में फ़ैसला सुनते हुए पाँच दोषियों, राजकुमार पुत्र विधी चंद ,निवासी जलपेहड, त0 जोगिन्द्रनगर, छविन्द्र कुमार पुत्र मनोहर लाल, गांव सुनाग, डा0 निहरी त0 निहरी, प्रदीप सेन पुत्र भीम सेन, गाँव धारण्डा, जीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी गाँव जनेड, डा0 रन्धाड़ा तथा मोहम्मद इरफान पुत्र शुक्रदीन, निवासी बथेरी उप0 त0 कटोला जिला मण्डी को व्यवसायिक मात्रा में चिट्टा रखने के मामले में प्रत्येक दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास..  1,40 ,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना न देने पर प्रत्येक दोषी को 16 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

 जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 20-12-2023 को पुलिस थाना सदर मण्डी की एक पुलिस टीम नियमित गस्त व नाकाबन्दी हेतु रवाना हुई थी और बराधीवीर में सडक NH पर मौजूद थी उसी समय करीब 1.50 बजे दिन को पुलिस को कुछ खास सूत्रों से सुचना मिली की एक कार न0 HP01M 1714 Etios नेर चौक की तरफ से मण्डी की तरफ आ रही है जिसमें 5 व्यक्ति बैठे है जो हेरोईन/ चिट्टा बेचने का धन्धा करते है तथा इस समय भी उक्त कार में हेरोईन/चिट्टा लेकर मण्डी की तरफ आ रहे है यदि इसी समय उक्त कार को रोककर तलाशी ली जाये तो भारी मात्रा में हेरोईन/चिट्टा बरामद हो सकता है। 

इसके उपरान्त तलाशी की कुछ अन्य औपचारिक्ताओं को पूरा किया गया । इसके बाद कार  में बैठे 5 व्यक्ति राजकुमार, छविन्द्र कुमार, प्रदीप सेन, जीत सिंह, मौहम्मद इरफान  की ली गई । तलाशी के दौरान कार के चालक के फूट मेट को उठाकर चैक किया तो उसके निचे एक निले रंग का छोटा बैग बरामद हुआ जिसमें एक प्लास्टिक लिफाफा था लिफ़ाफ़े के अन्दर सफेद रंग का पाऊडर नुमा पदार्थ दिखाई दे रहा था। उपरोक्त प्लास्टिक के लिफ़ाफ़े में पाऊडर नुमा सफेद रंग के पदार्थ को ड्रग डिटेक्शन किट से चैक किया तो यह बरामदा पाऊडर नुमा पदार्थ हेरोईन/ चिट्टा पाया गया । 

बरामदा हेरोईन को तोला गया तो यह कुल भार 268 ग्राम पाया गया। बरामदा हेरोईन 268 ग्राम व गाडी/कार न0 HP01M 1714 Etios को बतौर सबूत पुलिस ने अपने कब्जे में लिया । इस मामले में अनवेक्षण पूरा होने पर थाना अधिकारी ने मामले के चालान को माननीय न्यायालय में पेश किया ।
जिला न्यायवादी मण्डी ने यह भी बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 16 गवाह पेश किए । जबकि अभियुक्तों द्वारा भी अपने बचाव में 2 गवाह पेश किए गए ।