1.947 किलोग्राम चरस की खरीद-फ रोख्त के मामले में चार मुजरिमों को 12-12 साल का कठोर कारावास,1,20,000 रूपए जुर्माना

1.947 किलोग्राम चरस की खरीद-फ रोख्त के मामले में  चार मुजरिमों को 12-12 साल का कठोर कारावास,1,20,000 रूपए जुर्माना

अक़्स न्यूज लाइन, मंडी -20 जनवरी 
 

विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने चरस के मामले एनडीपीसी एक्ट तहत मुजरिम आही चन्द पुत्र मनमा राम गाँव वातासेरए डाकघर बस्सी तहसील गोहर,ओम प्रकाश पुत्र केशव राम, गाँव मरी, डाकघर कुनु, तहसील पधर, मनीष कुमार पुत्र संत राम, गांव सरी, डाकघर कुछु, तहसील पधर, जिला मण्डी, रती राम/ छिड़ा राम पुत्र धुपु राम गाँव धर्मेहड़, डाकघर अटीगरी, तहसील पधर जिला मण्डी निवासी को  को अवैध रूप से 1.947 किलोग्राम चरम रखने व खरीद.फरोख्त के मामले में प्रत्येक मुजरिम को 12-12 साल  का कठोर कारावास व 1,20,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। 

जुर्माना अदा न क रने की सूरत में प्रत्येक मुजरिम को 14-14 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी मण्डी, विनोद भारद्वाज ने बताया कि अदालत ने भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी मुजरिम ओम प्रकाश व मनीष को 2.2 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा करने की सूरत में 1-1 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

जिला न्यायवादी बताया कि दिनांक 26-9-2020 को अन्वेषण अधिकारी, मुख्य आरक्षी रजनीश कुमार अपनी टीम ने यातायात चेकिंग के लिए नागचला ;जोगिन्दर नगर के नजदीक एक कार षटासनी से जोगिन्दर नगर की तरफ आ रही थी को रोकने के लिए इशारा किया तो कार का चालक घबरा गया। जिला न्यायवादी ने बताया कि चालक ने पूछताछ के दौरान अपना नाम मनीष कुमार पुत्र संत राम, गांव सरी, डाकघर कुनु, तहसील पधर, जिला मण्डी बताया। 

इसी बीच जब मनीष से पूछताछ हो रही थी तभी दो व्यक्ति मोटर साइकिल से जोगिन्दर नगर की तरफ आ रहे थे। मोटर साइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी पीठ में एक पिठू बैग उठा रखा था। पुलिस को सामने देखकर उक्त दोनों व्यक्तियों ने पीछे की तरफ  मुड़कर भागना चाहा लेकिन मोटर साइकिल बंद हो गई। इस हरकत को देखकर अन्वेषण अधिकारी को उसके पास किसी अवैध वस्तु होने का शक हुआ। 

जिस कारण से दोनों को पुलिस टीम ने दबोच लिया। पुलिस ने पिठू बैग की तलाशी तो पिटू बैग से 1.947 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी में मामला दर्ज हुआ। अदालत ने मुजरिमों सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।