हिमाचल में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाता एसआईआर के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी तथा दावे एवं आपत्तियों की अवधि 01 अगस्त से 01 सितम्बर, 2025 तक रहेगी। निर्वाचक को गणना प्रपत्र के साथ निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है, जैसे कि सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज आदि।
उन्होंने बताया कि पूर्व-भरे हुए प्रपत्र डाउनलोड कर, हस्ताक्षर करके, व्हाट्सएप, ईमेल या बीएलओ के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई आवश्यक दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं है तो उसे दावे-आपत्ति अवधि में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
निर्वाचक 1950 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके या नजदीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वे म्ब्प्छम्ज् ।चच या वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की नियमित जांच कर सकते हैं ताकि उनका नाम निर्वाचक सूची में सही रूप से सम्मिलित हो सके।