उग्र प्रर्दशन में पुलिस के साथ मारपीट करने वालों पर एफआईआर दर्ज, साईबर तकनीक भी काम आई,अंबाला से लड़की को सकुशल रिकवर किया : एसपी

उग्र प्रर्दशन में पुलिस के साथ मारपीट करने वालों पर एफआईआर दर्ज, साईबर तकनीक भी काम आई,अंबाला से लड़की को सकुशल रिकवर किया  :  एसपी

अक्स न्यूज लाइन नाहन 14 जून :
पुलिस थाना माजरा में दर्ज एक मुस्लिम लड़के द्वारा हिन्दू लडकी को भगा कर ले जाने के मामले में पुलिस ने शनिवार को हरियाणा के अंबाला से लड़की को सकुशल रिकवर कर लिया है। जिले के एसपी एनएस नेगी बताया कि इस बारे में 10 जून को धारा 137 के तहत मामला दर्र्ज किया गया था। एसपी ने बताया कि पुलिस ने लड़की को तालशने के लिये दिन.रात मानवीय व साईबर तकनीक से हर सम्भव प्रयास किये। नेगी ने कहा कि इसी दौरान हिन्दू बीते दिन जागरण मंच अन्य संगठनों व लडकी के परिवार के सदस्यों द्वारा संगठित होकर पुलिस व लड़के पक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया। एसपी ने बताया कि इस वजह से पुलिस को जनता के आक्रोश को रोकना व जानोमाल की रक्षा करना और लड़की को खोजने की चुनौतियां पैदा हुई।

 एसपी ने बताया कि बीते दिन माजरा में स्थानीय पंचायतों व उक्त संगठनों के करीब 300-350 लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हो गये। नेगी ने बताया कि शाम के समय धरना प्रदर्शन में शामिलआसामाजिक तत्व के बहकावे में आकर प्रदर्शनकारी उग्र होकर लड़के  के घर गाँव कीरतपुर चले गये जहां पर शाम करीब 6:30 बजे घर पर तोडफ़ोड व मारपीट करने लगे उग्र भीड़ जानी नुकसान पहुंचाने पर उतारू थी। एसपी ने बताया कि इसी दौरान मौका पर तैनात पुलिस जवानों व अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में किया। प्रर्दशन के दौरान भारी जानी माली के नुकसान को रोकने के लिये उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिये मौका पर पुलिस जवानों को हल्का बल का प्रयोग भी करना पडा। उग्र भीड द्वारा की गई मारपीट से पुलिस जवानों को  चोटें भी आई है। 

एसपी ने बताया कि इस दौरान में पुलिस जवानों स.उ.नि.आशीष कुमार, मुख्य आरक्षी सन्दीप कुमार के सिर व माथे में तथा महिला आरक्षी गुरप्रीत कौर को हाथों व शरीर में चोटें आई है। स.उ.नि आशीष कुमार के बयान पर पुलिस थाना माजरा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी सिलसिला में दोनों पक्षों के ब्यान व शिकायतपत्र पर भी पुलिस थाना माजरा में अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। एसपी ने बताया कि लड़की का आज ही न्यायालय के समक्ष नियमानुसार ब्यान दर्ज करवाया जा रहा है। उग्र भीड़ द्वारा की गई मारपीट में दर्ज हुए अन्य अभियोगों में गहनता से जांच की जा रही है। तथा दोषी पाये जाने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
 
शान्ति कायम रखने के लिये पुलिस थाना माजरा के इलाका में जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 163 बीएनएसएस पूर्व में धारा 144 19 जून तक  लागू की  जिसके अन्तर्गत लोगों को उक्त इलाका में 5 व पांच से अधिक लोगों को एकत्र होना व किसी प्रकारका हथियार लेकर चलना प्रतिबन्धित है। लेकिन इसके बावजूद परन्तु इसके उपरान्त आज भी उक्त आदेशों की उल्लंघना करते हुए उक्त संगठनों व लोगों ने माजरा थाना में रास्ता रोक कर धरना प्रदर्शन किया है। जिसमें नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा रही है। लोगों से अपील है कि उपरोक्त आदेशों धारा 163 की पालना करें व इलाका में शान्ति व सौहार्द बनाये रखें।