अदालत ने एनडीपीसी एक्ट में मुजरिम को 5 साल की सजा व 1 लाख जुर्माना किया
अक़्स न्यूज लाइन,शिमला --05 जनवरी
विशेष न्यायाधीश वन, शिमला जसवन्त सिंह की अदालत ने मुजरिम विकास पुत्र राम किशोरी लाल शर्मा, ग्राम घरोट, पी.ओ. धराड़ा, तहसील रोहड़ू, जिल शिमला को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत 5 साल के कठोर कारावास व एक लाख रूपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। आरोपी को जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला अटॉर्नी वन, शिमला कपिल मोहन गौतम ने बताया कि यह मामला पुलिस थाना ढली,शिमला में 4-12-2020 को दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस टीम ने फल मण्डी भट्टाकुफर में गश्त दौरान दोपहर 2:30 बजे वाहन चेकिंग के पुलिस द्वारा एक वाहन संख्या एचपी 03टी 4242 की जांच करने पर चालक सीट की पिछली जेब में एक कैरी बैग बरामद किया।
गौतम ने बताया कि बैग में 154 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मुजरिम को हिरासत में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करके अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने मुजरिम को 5 साल के कठोर कारावास व 1 लाख का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए और जुर्माना अदा न करने पर मुजरिम को 1 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।