एन.डी.पी.एस.एक्ट:मुजरिम को 13 साल का कठोर कारावास,1लाख 30 हजार जुर्माना..मंडी की अदालत का फैसला....

अक्स न्यूज लाइन मंडी, 27 जून :
विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मुजरिम हरीश कुमार,पुत्र तारा चंद,निवासी गांव अपर पंडोह, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए मुजरिम को 13 साल का कठोर कारावास व 1.30.000 रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना न भरने की स्थिति में मुजरिम को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 4 मई 2023 को सायं लगभग 6 बजे जब पुलिस थाना पतली कूहल जिला कुल्लू के एचसी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल गश्त पर था। इसी बीच नाकाबंदी के दौरान डोभी.नेरी मार्ग पर पहराडी नाला के निकट रहसानी मुजरिम पैदल चल रहा था उसके हाथ में एक पिू बैग था तथा पुलिस वाहन को देखकर मुजरिम ने अपने पिू बैग को सड़क के दांईं और फेंक दिया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इसी बीच पुलिस टीम ने मुजरिम को पकड़ लिया गया।
पुलिस ने संदेह के आधार पर पि बैग की तलाशी ली तो उसमें से 3.580 किलोग्राम चरस बरामद हुई। जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस ने जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
अदालत ने मामले में मुजरिम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान अदालत में कलमबदं हुए।