पंचायत उपचुनाव के मद्देनजर शराब और हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने 29 सितंबर को मतदान केंद्रों और इसके आस-पास हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मतदान डयूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने उपचुनाव के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय तक की 48 घंटे की अवधि के भीतर शराब की बिक्री और वितरण या किसी भी होटल, रेस्तरां, ढाबे या दुकान इत्यादि में शराब के परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने वालों को छह माह तक की सजा और दो हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
एक और आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे के भीतर चुनाव प्रचार या मतदाताओं को लुभाने से संबंधित किसी भी तरह की अन्य गतिविधि और पोस्टर-बैनर इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने वालों को जुर्माना हो सकता है। मतदान प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
अमरजीत सिंह ने पंचायत उपचुनाव से संबंधित सभी क्षेत्रों के मतदाताओं से इन सभी आदेशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने तथा अपने मताधिकार का प्रयोग की अपील की है।