पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना से हुई क्षति की आपूर्ति के लिए करें आवेदन - उपायुक्त
उपायुक्त ने कहा कि जिला शिमला में 1 लाख 55 हजार 851 श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया है, जिसमें से अभी तक एक पंजीकृत श्रमिक द्वारा दुर्घटना से हुई क्षति के संदर्भ में अनुदान के लिए आवेदन किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले में जल्द से जल्द अनुदान राशि वितरित करने के निर्देश दिए।
आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांगता पर मिलेगा लाभ
उपायुक्त ने कहा कि योजना के अंतर्गत दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर श्रमिक को दो लाख रुपये तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दोनों हाथ, दोनों आंखें एवं दोनों पांव की अपूर्णीय क्षति पर दो लाख रुपये की राशि देने का प्रावधान है तथा अन्य विकलांगता पर एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
31 अगस्त, 2024 से पहले करें आवेदन
उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2022 से पूर्व ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांगता का यदि कोई मामला है तो अपना आवेदन 31 अगस्त, 2024 से पहले जमा कर सकते हैं ताकि उन्हें योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा सके।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
अनुपम कश्यप ने कहा कि किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर आपूर्ति हेतु आवेदन के साथ आधार नम्बर, यूएएन कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, एफआईआर, पोस्टम मार्टम रिर्पोट आदि दस्तोवज़ चाहिए होंगे तथा विकलांगता के मामले में आधार नम्बर, यूएएन कार्ड, अस्पताल रिकाॅर्ड, विकलांगता प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज़ जरूरी रहेंगे।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाॅल) ज्योति राणा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, कार्यकारी जिला श्रम अधिकारी सतीश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।