नाबालिगा से दुराचार करने वाले मुजरिम को 10 साल का कठोर कारावास , 1 लाख जुर्माना
अक्स न्यूज लाइन .. बिलासपुर, 28 नवम्बर
विशेष न्यायधीश बिलासपुर चिराग भानू सिंह की अदालत ने मुजरिम पवन कुमार पुत्र राम लाल निवासी गांव समलेटू ,डा. मातला, तह. झण्डुता जिला बिलासपुर को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए, 10 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्मना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने की सूरत में मुजरिम को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी चन्द्रशेखर भाटिया ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को नाबालिग पीडि़ता के पिता ने बिलासपुर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को मुजरिम पवन कुमार 14 अगस्त 2019 को शाम के समय बहला.फुसला कर अपने घर समलेटू गांव में ले गया।
शिकायत में क हा कि मुजरिम ने पिडि़ता के साथ दो दिन तक दुराचार किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि शिकायत के आधार पर बिलासपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले की तफ्तीश इन्सपेक्टर यशवन्त परमार ने मामले की जांच करके 16 अक्तूबर 2019 को अदालत में चालान पेश किया।
विशेष न्यायधीश बिलासपुर ने 20 जनवरी 2020 को मुजरिम पर आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने कुल 20 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद करवाए। मामले में बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नही किया। जिला न्यायवादी चन्द्रशेखर भाटिया ने बताया मंगलवार को आज विशेष न्यायधीश की अदालत ने मुजरिम पवन कुमार को गवाहों व सबूतों के आधार पर उपरोक्त सजा सुनाई है।