जानिए क्या था मामला..11 साल का कठोर कारावास,1 लाख किया अदालत ने पांवटा के मुजरिम को

अक्स न्यूज लाइन, नाहन 13 मई :
सत्र न्यायाधीश-1 जिला सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने मुजरिम रवि कुमार पुत्र श्री पुरषोत्तम, निवासी वार्ड नंबर 9 देवी नगर,पांवटा साहिब जिला सिरमौर क ो एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के 11 साल क ा कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायवादी श्रीमती चंपा सुरील ने बताया कि 21 अक्टूबर 2020 को रात करीब 10:30 बजे एएसआई इंदर सिंह अपनी टीम के साथ थाना पुरुवाला अपने निजी वाहन नंबर एचपी53ए.3652 डब्ल्यूडी गोरखुवाला, सिंह पुरा जा रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि काला लोअर और ग्रे टी.शर्ट पहना एक व्यक्ति पैदल सिंहपुर से खोडोवाला की तरफ जा रहा है और उसके पास भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान है।
चंपा सुरील ने बताया कि रात करीब 11 बजे मुजरिम सिंहपुरा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उसके दाहिने हाथ में सफेद रंग का बैग था। तलाशी के दौरान 2 पॉलीथीन बैग बरामद हुए। जिनमें एक सफेद रंग का और दूसरा गुलाबी रंग का था। 1500 नीले रंग के कैप्सूल सफेद रंग की पॉलीथीन में पाए गए और 1,300 कैप्सूल गुलाबी रंग की पॉलीथीन में पाए गए। चंपा सुरील ने बताया किअभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर मुजरिम करार देते हुए अदालत ने सजा सुनाई।