कुल्लू में कार चालक को 8 साल का कठोर कारावास. 80,000 हजार जुर्माना....

अक्स न्यूज लाइन कुल्लू 30 जून :
विशेष न्यायाधीश-प्रथम कुल्लू श्री प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीसी एक्ट में फंसे मुजरिम चुन्नी लाल पुत्र रिदु राम,निवासी गांव शरण,डाकघर नग्गर,जिला कुल्लू, हि.प्र. को एक्ट के तहत मुजरिम करार देते हुए आठ साल का कठोर कारावास व 80,000 हजार रूपएजुर्माना अदा करने के आदेश के दिए। मुजरिम को जुर्माना न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने मामले कि जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 17.मई 2017 को लगभग 4:40 बजे सायं, पुलिस थाना भुंतर,जिला कुल्लू से एसआई विजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी टीसीपी बजौरा पर नाकाबंदी ड्यूटी पर मौजूद थी।
जिला न्यायवादी ने बताया कि इसी दौरान मुजरिम एक सफेद रंग की ऑल्टो के-10 कार न.एचपी- 66- ए-2232 में एक महिला के साथ जोकि सह.चालक सीट पर बैठी थी के साथ आया। संदेह के आधार पर पुलिस ने कार की तलाशी ली। कार के डैशबोर्ड से 980 ग्राम चरस बरामद हुई।
जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई और जांच पूर्ण होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश हुआ। अदालत ने कार में बैठी महिला आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में 13 गवाहों ने अदालत में बयान कलमबंद कराए, अदालत ने सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।