धर्मशाला शहर के स्ट्रीट वेंडर्स 11 फरवरी तक जमा करवाएं दस्तावेज

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी/पार्षद/तहसीलदार से परिवार आय की रिपोर्ट तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा/विकलांग एवं एकल नारी इत्यादि श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र या अन्डरटेकिंग देना सुनिश्चित करें।
नगर निगम आयुक्त ने बताया की 11 फरवरी 2025 के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन को मान्यता नहीं दी जाएगी और सर्वे रिपोर्ट और वेंडर सूची टाउन वेंडिंग कमेटी/धर्मशाला में जमा करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यालय पात्र वेन्डरज की सूची सत्यापित करने के पश्चात पात्र पाए गए वेन्डरज को चयनित स्थानों का आबंटन पहचान पत्र टाउन वेन्डिग कमेटी/धर्मशाला नगर निगम द्वारा किया जाएगा।