लाइसेंसशुदा हथियारों की स्क्रीनिंग की जाएगी

लाइसेंसशुदा हथियारों की स्क्रीनिंग की जाएगी

अक़्स न्यूज लाइन,कुल्लु --17 मार्च 

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संचालनार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी ( उपायुक्त) कुल्लू की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक गत दिवस आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संचालनार्थ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक सदस्य है।  कमेटी द्वारा निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लाइसेंसशुदा हथियारों की स्क्रीनिंग की जाएगी और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, कुल्लू द्वारा इस सम्बन्ध में पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को समय-समय पर इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जिला में कुल 6528 हथियारों के लाइसेंस जारी हुये हैं, जिन्हें निर्वाचनों की घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक शत प्रतिशत संबंधित थानों में जमा करवा लिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधीश महोदय ने कहा कि निर्वाचन अपराध में लिप्त सभी अपराधियों के हथियारों को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। इस पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला में निर्वाचन अपराध की संख्या शून्य है। जिलाधीश महोदय ने कहा कि निर्वाचनों की घोषणा के साथ ही जिला में  धारा 144 लागू कर दी जाएगी और इसके उपरान्त किसी भी व्यक्ति को हथियार लाने और ले जाने पर अपने पास रखने पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके अतिरिक्त नये लाइसेंस जारी करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति किसी भी प्रकार के खतरे को देखते हुये अपने पास हथियार रखने हेतु आवेदन करेगा तो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। 
उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपने पास हथियार रखता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध उन खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगा, जबकि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं और उन्हें विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेना है। यह प्रतिबंध उन समुदायों पर भी लागू नहीं होगा जो लम्बे समय से चले आ रहे कानून और रीति-रिवाज के तहत हथियारों को प्रदर्शित करने के हकदार हैं।

हालांकि यह समुदाय जिला प्रशासन को किसी भी ऐसे व्यक्ति के हथियार जब्त करने से नहीं रोक सकेंगे, जबकि हिंसा में लिप्त पाये जाते हैं और कानून और व्यवस्था बनाए रखने और चुनावों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए खतरा पैदा करते हैं। ऐसे मामले में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के एक सप्ताह बाद तक हथियार जब्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध बैंक की कैश वैन की सुरक्षा व बैंक के कोष की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा 
बैठक में कमेटी के सदस्य एवं पुलिस अधीक्षक, कुल्लू सहित अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, कुल्लू के अलावा तहसीलदार (निर्वाचन<
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