एनएच-05 ऊरनी मार्ग से प्रातः 11 बजे से सायं 6 बजे तक हो सकेगी वाहनों की आवाजाही
जिला दण्डाधिकारी किन्नौर सुरिंदर सिंह राठौर ने आज यहाँ आदेश जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर ऊरनी मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। आदेशानुसार सभी प्रकार के वाहन ऊरनी मार्ग से होते हुए प्रातः 11 बजे से सांय 6 बजे तक आवाजाही कर सकेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
गौरतलब है कि गत दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 05 पर ऊरनी मार्ग के समीप भूस्खलन होने के कारण इस मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया था।