मतदान और मतगणना को लेकर ‘ड्राई डे’ का ऐलान, मादक पदार्थों की बिक्री-वितरण पर रहेगी पाबंदी
जतिन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के मद्देनजर यह पाबंदी मतदान से 48 घंटे पूर्व, यानी 30 मई सायं 6 बजे से पहली जून को सायं 6 बजे तक लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त 4 जून को मतगणना के दिन मतों की गिनती की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक उक्त पाबंदी लागू होगी।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।





